राज्यसभा चुनावः कैसे होता है मतों का निर्धारण

नई दिल्ली। संसद के उच्च सदन यानि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव चल रहे हैं । 15 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहे इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी की जाएगी और 10 जून को मतदान संपन्न होगा। चुनाव परिणाम भी इसी दिन आएंगे।

लोकसभा की बजाय उच्च सदन के लिए चुने जाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव सीधे जनता करती है । इसके लिए हर पांच साल पर आम चुनाव कराए जाते हैं। राज्यसभा के लिए हर दो साल पर चुनाव होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसके लिए मतदान करते हैं।।

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भारतीय संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, इनमें से 238 का चुनाव होता है। शेष 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। सामान्य तौर पर कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े विख्यात लोगों को नामित किया जाता है।

उच्च सदन के 238 सदस्यों में से हर दो साल पर एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर कोई सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देता है अथवा उसका निधन हो जाता है तो शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराया जाता है।

क्या है राज्यसभा चुनाव का गणित

राज्यसभा के लिए हर राज का कोटा तय है। विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर राज्यों के लिए उच्च सदन की सीटों का निर्धारण किया जाता है। इनमें से एक तिहाई सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं। ऐसे में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उससे विधानसभा संख्या का भाग करेंगे। भागफल में एक जोड़ने पर जो संख्या आएगी, वही जीत के लिए आवश्यक है । (403/11=36.63, जोड़ 1=37.63 यानि 38)

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अर्थात, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट पर हो रहे चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी को 38 मत चाहिए । गौर करने वाली बात ये है कि राज्यसभा चुनाव में हर सीट के लिए वोट नहीं पड़ते। ऐसा होता तो केवल सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार ही चुनाव में विजयी होते। दरअसल, राज्यसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को वरीयता (1,2,3,4,5 और 6) दी जाती है। यदि 38 या ज्यादा सदस्य किसी प्रत्याशी को पहली वरीयता देते हैं उसका चयन हो जाता है।

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